किरायेदार टिके रहने से मालिक नहीं बन जाता

किरायेदारी कितनी भी पुरानी हो, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किरायेदार प्रतिकूल कब्ज़े के आधार पर संपत्ति को अपनी स्वामित्व की संपत्ति नहीं कह सकता।

जो किरायेदार दशकों से किसी दुकान या मकान में रह रहा हो, उसे कभी-कभी लगने लगता है कि इतने लंबे कब्ज़े ने वह स्थान उसका बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक हाल के निर्णय, ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल, में इस धारणा को अस्वीकार किया है: किरायेदारी कितने भी वर्ष चली हो, किरायेदार किराए की संपत्ति के स्वामित्व का दावा मकान मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल कब्ज़े से नहीं कर सकता।

इसका कारण यह है कि प्रतिकूल कब्ज़े के लिए क्या चाहिए। इस प्रकार स्वत्व का दावा करने वाले को परिसीमा की पूरी अवधि तक ऐसा कब्ज़ा दिखाना होता है जो खुला, निरंतर और वास्तविक स्वामी के स्वत्व के प्रतिकूल हो; अचल संपत्ति के लिए यह अवधि सामान्यतः बारह वर्ष है। किरायेदार का कब्ज़ा प्रतिकूल नहीं होता। वह स्वामी की अनुमति से, किरायेदारी के अंतर्गत, और इस आधार पर होता है कि किराया दिया जाता है। इसलिए मकान मालिक के विरुद्ध समय उस प्रकार नहीं चलता जैसे अतिक्रमणकारी के विरुद्ध चलता।

एक दूसरा नियम भी इसी दिशा में है। किरायेदारी चलते रहने के दौरान किरायेदार को यह अस्वीकार करने की अनुमति नहीं है कि किरायेदारी आरंभ होते समय मकान मालिक का स्वत्व था। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 116 में वर्णित विबंधन का नियम है, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 121 में आता है। जो किरायेदार स्वयं को स्वामी बताता है, वह वस्तुतः मकान मालिक के स्वत्व को अस्वीकार कर रहा है, और जब तक वह किरायेदार के रूप में कब्ज़े में है, विधि इसकी अनुमति नहीं देती।

पुरानी किरायेदारियों के मकान मालिकों के लिए व्यावहारिक बात यह है कि किरायेदारी की अवधि अपने आप में स्वामित्व को संकट में नहीं डालती, परंतु अभिलेख महत्त्व रखते हैं, क्योंकि वही दिखाते हैं कि कब्ज़ा अनुमति से था: किरायेदारी का दस्तावेज़ यदि हो, किराए की रसीदें, और कोई भी नोटिस। देखें किराए की रसीदें क्यों मायने रखती हैं। किरायेदारों के लिए लंबे कब्ज़े का मूल्य है, परंतु वह मनमानी बेदखली के विरुद्ध वह संरक्षण है जो किरायेदारी संबंधी अधिनियम देते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल परिसर किरायेदारी अधिनियम, 1997, स्वामित्व का मार्ग नहीं। देखें किरायेदारी, मकान मालिक एवं किरायेदार।

यह टिप्पणी केवल सामान्य स्थिति बताती है। जो व्यक्ति किरायेदार से भिन्न किसी हैसियत से संपत्ति पर काबिज़ होने का दावा करता है, उसकी स्थिति भिन्न है, और तब उत्तर तथ्यों पर निर्भर करता है। यहाँ दी गई कोई बात विधिक सलाह नहीं है।

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